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दो पत्रकारों को एक एक साल की सज़ा
रतलाम के आदिवासी अंचल सैलाना की अदालत ने साढ़े सात साल पहले मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के बेड़दा दौरे का कवरेज करने गए टीवी पत्रकार विजय मीणा और कैमरामेन विक्रांतसिंह ठाकुर को दंडित किया है। उन्हें मुख्यमंत्री के सुरक्षा घेरे में प्रवेश करने के आरोप में धारा 456 के तहत 1 साल की सश्रम कैद और 100-100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया। शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में धारा 353 के तहत 6 महीने के सश्रम कारावास व 100-100 रुपए का अर्थदंड दिया गया है।एडीपीओ सीमा शर्मा ने बताया कि घटना 11 अप्रैल 2010 की रात 3.30 बजे की है। मुख्यमंत्री अपने काफिले के साथ ग्राम बेडदा प्राथमिक चिकित्सालय परिसर में रात्रि विश्राम के लिए रूके थे। उस दौरान आरोपी टीवी पत्रकार अपने कैमरामेन के साथ वहां पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका,लेकिन अंदर आ गए और हाथापाई की। इससे सुरक्षाकर्मियों को चोट आई थी। बाद में दोनो सुरक्षा कर्मियों को धमकी देकर मौके से भाग गए। पुलिस को 32 वीं बटालियन आरएफ कंपनी उज्जैन के प्लाटून कमांडर विजय कुमार माहोर ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसपर अनुसंधान कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
आरोपीगणों का कहना था कि वे मध्य रात्रि में मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में खामियों का कवरेज करने गए थे। सुरक्षा घेरे में तैनात कर्मचारी सो रहे थे, जब उन्होंने कैमरे में उन्हें कैद कर लिया, तो विवाद हुआ। सैलाना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विष्णुप्रसाद सोलंकी ने सुनवाई पश्चात आरोपीगणों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की पैरवी एडीपीओ सीमा शर्मा द्वारा की गई।
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