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प्रशासन ने रोका बाल विवाह
टीकमगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्र मऊ घाट गाँव में गत दिवस प्रशासन ने एक बाल विवाह रोका, तो परिजन भी राजी हो गये और बोले ‘बेटी के बालिग होने पर ही करेंगे उसकी शादी’।
हुआ यूँ कि चाइल्ड हेल्प-लाइन टीम को 15 वर्षीय बालिका के बाल विवाह की सूचना मिली। टीम ने जाँच- पड़ताल में पाया कि एक परिवार के द्वारा अपनी नाबलिग बेटी का विवाह 20 अप्रैल को तयकर शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों में बाँट दिये गये हैं। टीम के साथ पहुँचे महिला-बाल विकास परियोजना अधिकारी श्री महेश दोहरे ने बच्ची के परिजनों को बाल-विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी। देहात थाना प्रभारी श्री त्रिवेन्द्र ने परिजनों और गाँव वालों को चाइल्ड मैरिज एक्ट के बारे में बताया। तब जाकर बालिका के परिजन बाल-विवाह नहीं करने के लिए राजी हुए और कहा कि अब हम अपनी बच्ची की शादी उसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही करेंगे। टीम के सदस्यों ने कहा कि थोड़े दिन परिजनों पर निगाह रखी जाएगी ताकि बच्ची का विवाह वह अन्यत्र स्थान से नहीं करें।
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