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दुनिया
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अफ्रीकी चीता गामिनी ने छह शावकों को जन्म दिया
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पं. प्रदीप मिश्रा सीहोरवाले के कुबरेश्वरधाम में महाशिवरात्रि के बाजार सजे, देशभर से आ रहे अनुयायी
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डॉक्टर ने जर्मनी में पत्नी से देह व्यापार कराने की कोशिश, इंदौर में दर्ज हुआ मामला
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मध्य प्रदेश में साइबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हर साल बढ़ रहे मामले, सोशल मीडिया प्लेटफार्म माध्यम
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मैनिट भोपाल में स्टार्टअप एक्सपो, युवाओं, निवेशकों-ग्राहकों को मिलेगा मंच
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AAP के बीस विधायकों को अयोग्य करार वाली अधिसूचना रद्द
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिये जाने वाली केन्द्र की अधिसूचना रद्द कर दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर की पीठ ने आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका, नए सिरे से सुनवाई के लिए निर्वाचन आयोग को लौटा दी। पीठ ने कहा कि यह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है क्योंकि ऐसी सिफारिश करने से पहले विधायकों की बात नहीं सुनी गयी।
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