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अयोध्या मामले में केवल मूल पक्षों की याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी
उच्चतम न्यायालय ने आज बाबरी मस्जिद-राममंदिर भूमि विवाद में पक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने की अनुमति देने के लिए दायर सभी अंतरिम याचिकाओं को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ विवाद से जुड़े केवल मूल पक्षों को ही इस मामले में दलील पेश करने की अनुमति देने पर सहमत हुई। पीठ ने पक्ष बनाने के लिए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका सहित सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायालय अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर में पूजा करने के सुब्रमण्यम स्वामी के बुनियादी अधिकार को लागू करने संबंधी पहले खारिज की गई याचिका पर फिर से सुनवाई करने पर सहमत हो गया। विशेष पीठ चार दीवानी मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर 14 याचिकाओं पर विचार कर रही है।
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