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हार्दिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका
पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने की संभावनाएं धीरे धीरे शांत हो रही हैं। हार्दिक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। चार साल पहले गुजरात के मेहसाणा में दंगा भड़काने के आरोप में सजा हुई थी जिसमें वे सजा को निलंबित करने की याचिका पर जल्द सुनवाई कराना चाह रहे थे जिसको अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई तुरंत कराने की जरूरत महसूस नहीं होती। इसमें कोर्ट ने चार अप्रैल की तारीख तय की है।
पीपल्स रिप्रजेंटेटिव ऐक्ट, 1951 के मुताबिक हार्दिक पटेल अपनी सजा के कारण इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस कानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सजा पाए नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे 25 साल के हार्दिक पटेल ने 12 मार्च को कांग्रेस में शामिल होने के बाद जामनगर से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी थी।
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