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रेरा द्वारा सृष्टि सीबीडी प्रोजेक्ट का पंजीयन निरस्त
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सम्प्रवर्तक दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (गैमन) के भोपाल के सृष्टि सीबीडी प्रोजेक्ट का पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही रेरा अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत प्राधिकरण ने राज्य शासन को शासकीय ऐजेंसी को अधिकृत कर वर्तमान प्रोजेक्ट के शेष कार्यो को पूरा करने के लिये प्रस्तावित किया है।
प्राधिकरण ने रेरा अधिनियम, 2016 की धारा-7 के प्रावधानों के तर्गत दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कम्पनी सम्प्रवर्तक को प्रोजेक्ट सृष्टि सी.बी.डी. के लिये अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को प्रतिसंहृत किया है। वर्तमान प्रोजेक्ट जिस भूमि पर प्रस्तावित है वह भूमि म.प्र. शासन के स्वत्व की है और शासन की ओर से उक्त भूमि सम्प्रवर्तक दीपमाला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. कम्पनी को लीज़ डीड सम्पादित करके प्रदान की गई है। नगर तथा ग्राम निवेश की ओर से विकास अनुज्ञा म.प्र. गृह निर्माण मण्डल को प्रदान की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिये गृह निर्माण मण्डल नोडल ऐजेंसी होकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐजेंसी भी है।
रेरा ने उपरोक्त परिस्थितियों में अधिनियम की धारा-8 के अंतर्गत प्राधिकरण के कर्त्तव्यों के अधिन यह विकल्प समझा की राज्य शासन से इस बावत् परामर्श किया जाये की वर्तमान प्रोजेक्ट के शेष कार्यो को पूर्ण करने के लिये म.प्र. हाउसिंग और अंधोसंरचना विकास बोर्ड को दायित्व सौंपा जायें।
उल्लेखनीय है कि रेरा प्राधिकरण द्वारा परियोजना पंजीकरण के आदेश में उल्लेखित शर्तो का पालन न करने के लिये परियोजना का पंजीयन माह मई 2019 में निलबिंत किया गया था। सम्प्रवर्तक ने निलबंन पश्चात् भी अनियमिताओं को दूर करने की पेशकश न करने पर प्राधिकरण ने प्रतिसंहृण की कार्यवाही की।Attachments area
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