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पांच साल की मासूम बच्ची से दुराचार के आरोपी को फांसी

पांच साल की मासूम बच्ची से दुराचार के आरोपी को फांसी

पांच साल की मासूम बच्ची से दुराचार के आरोपी 06 वीं वाहिनी विसबल की कम्पनी जो नरसिंहपुर में तैनात कुक ट्रेडमेन आरक्षक संतोष मरकाम को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है।

मामले में 25 जून 2019 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट लेख कराया कि ये ग्राम धमधा जबलपुर के रहने वाले व मांगने खाने वाले है, करीब 01 माह पहले आकर जेल के सामने के मैदान में डेरा में रहते है, 24 जून19 की रात में खाना खाकर सो गये थे, इसके बाजू में 05 वर्षीय बच्ची सो रही थी रात करीब करीब 03.00 बजे नींद खुली तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी, आस पास काफी तलाश किये बच्ची नहीं मिली, सुबह करीब 07.00 बजे किसी ने बताया कि जेल के पीछे इमली के पेड़ के नीचे एक बच्ची पड़ी है जाकर देखने पर इनकी बच्ची थी, घबराई हुयी थी, गुप्तांग से खून निकल रहा था, ओठ पर चोट खरोंच के निशान थे जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस मे अस्पताल लेकर आये है, बच्ची से पूछने पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लाना व चिल्लाने पर मुंह मे कपड़ा ठॅूंस देना व बुरा काम करना बताया, उक्त रिपोर्ट पर थाना स्टेशनगंज में अप0क्र0 448/2019 धारा 363, 366 (क), 376 (3), 376 (ए,बी), 323, 324 ता0हि0 धारा 3(क)/4, 5 (आई,एम)/6 लैगिंक अपराधों मे बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध कायम कर पीड़िता को तत्काल उचित उपचार हेतु जबलपुर मेडीकल में भर्ती कर उपचार कराया गया था।
घटना की सूचना पर तत्काल स्वयं पुलिस अधीक्षक डाॅ. गुरकरन सिंह एवं अति0 पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर घटना की जघन्यता को देखते हुये जघन्य सनसनीखेज गंभीर अपराध की श्रेणी में चिन्हित किया तथा अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु 10 हजार रूपये का ईनाम की उद्घोषणा की गयी एवं अति0 पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी एवं अनु0 अधि0 पुलिस नरसिंहपुर अर्जुनलाल उईके के नेतृत्व मे 10 टीमों गठन किया गया था। घटना स्थल के पास लगे सीसीटीव्ही कैमरों से दिनांक 24 जून 19 की रात्रि 08.00 बजे से 25 जून 19 के 05.00 बजे तक के फुटेजों की गहनता से समीक्षा पर एक अज्ञात व्यक्ति चैक शर्ट पहने, गले मे गमछा डाले व स्पोर्ट शू पहनेे बच्ची को उठाकर जेल के पीछे की ओर जाते पीछे से दिखा रहा है जिसका नाम, पता, व चेहरा स्पष्ट नही होने पर अन्य सीसीटीव्ही कैमरों की वीड़ियो फुटेज पर वही व्यक्ति (बच्ची को उठाकर जाते समय पहने कपड़े जूते पहने) अकेले जाते दिखा, जिसका पीछे का हिस्सा दिख रहा है व हल्का सा बाजू का चेहरा दिख रहा था किन्तु पहचान योग्य नहीं था किन्तु लचक कर चल रहा था जिसका वीडियो फुटेज बड़े स्क्रीन पर गठित टीम के अधिकारी/कर्मचारी के साथ-साथ शहर के अन्य कर्मचारी गण को दिखा गया। गहन समीक्षा पर 26 जून 2019 की रात्रि में स्टाॅप में से अति. पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के आरक्षक चालक राजकुमार एवं गनमैन आरक्षक विक्रांत जाट ने सीसीटीव्ही फुटेज के दिख रहे व्यक्ति की पहचान 06 वीं वाहिनी विसबल की कंम्पनी जो नरसिंहपुर में तैनात था उसका कुक ट्रेडमेन आरक्षक संतोष मरकाम के रूप में की गयी जिसे अति. पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी द्वारा बारीकी, गहनता, सूझबझ एवं मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ पर अपराध करना स्वीकार किया तथा अपनी निशानदेही पर स्वयं द्वारा घटना स्थल ले जाकर तस्दीक कराया तथा घटना स्थल रेल्वे लाईन के उस पर जेल के पीछे झाड़ियों में पड़ा घटना समय जब बच्ची को उठाकर ले जा रहा था उस समय गले मे लिपटा गमछा जो फुटेज में दिख रहा है उसे तथा घटना समय पहने कपड़े चैक शर्ट आदि जप्त कराने पर 27 जून 19 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है ।
साथ ही पुलिस अधीक्षक डाॅ. गुरकरन सिंह द्वारा पीड़िता के उचित उपचार के लिए न्यायालय से अनुरोध कर तत्काल पीड़िता प्रतिकर राहत राशि के रूप मे 1,75000 रुपये की राशि स्वीकृत करायी जाकर पीड़ित पक्ष को दिलायी गयी। अनुसंधान के दौरान तकनीकी, वैज्ञानिक, भौतिक, चिकित्सीय एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य का संकलन कराकर 21 जुलाई 2019 को विवेचना पूर्ण करायी जाकर चालान क्र0 445/19 तैयार कर 25.07.2019 को विशेष न्यायालय (पाक्सो एक्ट, 2012) मे प्रस्तुत कराकर न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया गया तथा प्राप्त समंसों की तत्परता से तामीली व डीएनए रिपोर्ट प्राप्त कर नियत दिनांक पर ही न्यायालय प्रस्तुत कराया गया।
विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक डाॅ. गुरकरन सिंह ने स्वयं एवं अति. पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी द्वारा प्रकरण की सतत माॅनिटरिंग की गयी ताकि आरोपी को न्यायालय द्वारा कठोर से कठोर दण्ड दिलाए जाने में सफलता प्राप्त हो सके।
न्यायालय श्रीमति अनीता सिंह पंचम अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नरसिंहपुर द्वारा विशेष सत्र प्रक0क्र0 22/19 पर सुनवाई कर अपने निर्णय 27 जनवरी 2020 को आरोपी संतोष मरकाम को पीड़िता 12 वर्ष से कम आयु की होने से धारा 376 (क,ख) में मृत्यु दण्ड, धारा 366-क मे 10 वर्ष सश्रम करावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 324 भादवि में 03 वर्ष सश्रम करावास से दण्डित किया गया है।
मामले की विवेचना अति. पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी के नेतृत्व में तत्कालीन थाना प्रभारी स्टेशनगंज निरी0 सुशील कुमार चौहान हाल जबलपुर द्वारा तथा शासन की ओर पैरवी बिनोद कुमार परोहा जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गयी।

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