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प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी के पात्र मकानों का कॉरपेट एरिया बढ़ाया
आवास और शहरी मामले मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना के अंतर्गत ब्याज में रियायत की पात्रता के लिए मकानों के कारपेट एरिया में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
कारपेट एरिया या फर्श क्षेत्र घर की दीवार के अन्दर का कुल क्षेत्र होता है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मध्यम आय समूह-एक के संबंध में कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 160 वर्गमीटर कर दिया गया है। इसी तरह मध्यम आय समूह-दो के लिए इसे 150 वर्गमीटर से बढ़ाकर 200 वर्गमीटर किया गया है। निर्माण क्षेत्र को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है जिससे मकानों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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