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पंचायत सचिव की 11 साल पहले बरामद अनुपातहीन संपत्ति अदालत के आदेश पर राजसात, अदालत ने यह भी कहा…
मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग के एक आदिवासी जिले आलीराजपुर के एक पंचायत सचिव के खिलाफ 11 साल पहले भ्रष्टाचार को लेकर अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था जिसमें करीब 92 लाख की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी। अदालत ने अब इस मामले में लगभग 72 लाख की संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार समाज व प्रशासन को प्रभावित करते हैं। पढ़िये रिपोर्ट।
इंदौर संभाग के आलीराजपुर आदिवासी जिले की सोंडया तहसील की बड़ोबेकल पंचायत में हनीफ खान सचिव के खिलाफ 11 साल पहले अनुपातहीन संपत्ति का प्रकरण दर्ज हुआ था। लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने यह एफआईआर दर्ज की थी जिसमें हनीफ खान की पत्नी शबीना को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में अदालत में 91 लाख 79 हजार रुपए से ज्यादा की संपत्ति को राजसात करने का प्रकरण भी बनाकर पेश किया गया। अदालत ने मंगलवार को इस मामले में आरोपी की 71 लाख 73 हजार रुपए से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति को राजसात करने के आदेश दिए। इस आदेश के तहत संपत्ति का आधिपत्य आलीराजपुर कलेक्टर को सौंपने के आदेश देते हुए अदालत ने भ्रष्टाचार को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसमें कहा कि इससे समाज व प्रशासन प्रभावित होते हैं और ऐसे अवैध संपत्तियों का अर्जन निदंनीय है। ऐसी संपत्ति का अर्जन करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार से उदारता नहीं बरती जाना चाहिए।
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