भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किया है। यह आदेश 31 मई 2020 तक लागू रहेंगे ।
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