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स्कूटर पर शपथ लेने पहुंचे सैलाना MLA डोडियार की रंगदारी पर FIR, ऐसी धाराएं जिनमें 10 साल तक की सजा

मध्य प्रदेश में भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक कमलेश्वर डोडियार की मुश्किलें बढ़ीं। स्कूटर से विधायक की शपथ लेने के लिए पहुंचने वाले डोडियार के खिलाफ रतलाम पुलिस ने रंगदारी सहित मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पढ़िये रिपोर्ट।
भारतीय आदिवासी पार्टी से विधानसभा के लिए चुनकर पहुंचे कमलेश्वर डोडियार ने चुनाव के दौरान जो शपथ पत्र दिया था, उसके मुताबिक वे गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले बताए गए थे। जब विधायक की शपथ लेने के लिए जाना था तो स्कूटर से गए थे। चुनाव में भी उन्होंने प्रचार में ज्यादा खर्च नहीं किया। सैलाना के मतदाताओं ने उन्हें भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज्यादा अच्छा मानकर चुनाव जिताया लेकिन दो महीने बाद ही उनके खिलाफ रंगदारी का मामला सामने आया है।
बाजपा के मेडिकल स्टोर संचालक ने कराई एफआईआर
बाजना में करीब 14 साल से मेडिकल स्टोर चलाने वाले तपन राय की शिकायत पर गुरुवार को डोडियार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 327, 385, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तपन ने डोडियार पर 19 फरवरी को उनके साथ व उनके कर्मचारी से मोबाइल पर गाली-गलौच कर एक करोड़ रुपए की मांग करने और अपने ऑफिस में बुलाकर धमकी देने व मारपीट का आरोप लगाया। इसके बाद 23 फरवरी को डोडियार के दुकान पर आकर भी उन्होंने व उनके विधायक प्रतिनिधि दशरथ ने एक करोड़ देने के लिए दबाव बनाया और नहीं देने पर धंधा नहीं कर पाने की धमकी दी।
दस साल तक की सजा का प्रावधान
जिन धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उनमें से 327 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के यहां जमानत हो सकती है। साथ ही इस धारा में दस साल तक की सजा का प्रावधान है। इसी तरह रंगदारी यानी एक्सटॉर्सन की धारा 385 में भी एक साल से दो साल तक की सजा का प्रावधान है।
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