मध्य प्रदेश के पीपुल्स ग्रुप की तीन कंपनियों के खिलाफ मनी लॉंड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक्शन लेते हुए उनकी 280 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। ग्रुप की जिन कंपनियों पर ईडी ने यह कार्रवाई की है उनमें पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हैं। पढ़िये रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े पीपुल्स ग्रुप के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ग्रुप के खिलाफ सेंट्रल कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के रजिस्ट्रार की अभियोजन की तीन शिकायतों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की जिसमें उनके खिलाफ कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 447 के तहत प्रकरण बनाया गया था।
एफडीआई से मिली 494 करोड़ की राशि का निजी उपयोग
ईडी ने जांच में यह पाया है कि पीपुल्स ग्रुप की तीनों कंपनियों के लिए एफडीआई से काफी राशि आई थी। मगर यह राशि कंपनी के लिए उपयोग नहीं की गई बल्कि निजी इस्तेमाल की गई। ग्रुप की कंपनियों को 494 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से 2000 से लेकर 2011 के बीच मिला था। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही 230 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया था जिसमें भूमि, भवन, मशीनरी जैसे कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, पेपरमिल शामिल हैं। शुक्रवार को की गई कार्रवाई में ग्रुप की आवासीय संपत्ति के साथ विभिन्न खाते शामिल हैं।
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