मध्य प्रदेश में प्रतिष्ठित दुकानदारों द्वारा किस तरह ठगी की जा रही है, इसका उदाहरण गुरूवार राजधानी भोपाल में देखने को मिला। यहां मालवीय नगर जैसे शहर के बीच स्थित पुराने और प्रतिष्ठित व्यवसायी दरवेश बर्तन भंडार में ग्राहकों से ठगी की जा रही थी जिसे खाद्य विभाग के अमले ने पकड़ा है। जानिये कैसे दरवेश बर्तन भंडार में ग्राहकों से की जा रही थी ठगी।
भोपाल शहर के पुराने बाजारों में शामिल रोशनपुरा पर दरवेश बर्तन भंडार है जो कई दशकों से बर्तन का कारोबार कर रहा है। यहां ग्राहकों से साथ भारी अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। खाद्य एवं नाप-तौल विभाग की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर संस्थान के मालिक अशोक कुमार तेजवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया और इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र को ज़ब्त कर लिया। दरवेश बर्तन भंडार का मालिक ग्राहकों को सामान पन्नी और कागज की पैकिंग के साथ तौल कर दे रहा था। जबकि ग्राहक को सामान बिना पैकिंग व पन्नी या कागज के साथ तौलकर दिए जाने का नियम है। यही नहीं दरवेश बर्तन भंडार के मालिक ने अपने तौल के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का सत्यापन भी नहीं कराया था जबकि इसकी समय सीमा निर्धारित है। बिना सत्यापन के इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र से ग्राहकों को सामान तौलकर दिया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का उल्लंघन होता है। इस गड़बड़ी को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र को ज़ब्त कर लिया और संस्थान के मालिक अशोक कुमार तेजवानी के खिलाफ अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर वरिष्ठ कार्यालय को भेजने की तैयारी कर ली है।
कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन :
नियमों के अनुसार, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र को प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय पर पुनः सत्यापित कराना अनिवार्य होता है। दरवेश बर्तन भंडार के तौल यंत्र का सत्यापन प्रथम तिमाही A/2024 में हुआ था, जिसे प्रथम तिमाही 2025 में पुनः सत्यापित कराया जाना था, लेकिन दुकानदार ने ऐसा नहीं किया। यह विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24/33 का स्पष्ट उल्लंघन है।
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