मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीपति अजय कुमार मित्तल एवं न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ ने अन्य पिछड़ा वर्ग की 27 फीसदी आरक्षण के कमलनाथ सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में विभिन्न पदों के लिए जारी विज्ञापन पर असर पड़ेगा और ओबीसी के पुराने आरक्षण के मुताबिक पदों को भरे जाने के लिए संशोधित विज्ञापन जारी करना होगा।
-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-












