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FCI के जिस बाबू किशोर मीना पर सीबीआई छापे में मिली थी चार करोड़ से ज्यादा नकदी, उसे पांच साल सजा

सीबीआई ने तीन साल पहले भारतीय खाद निगम के जिस बाबू किशोर मीना के घर छापे में 3 करोड़ पांच लाख नकदी जप्त की थी, उसे कोर्ट ने पांच साल की सजा सुना दी है। बाबू किशोर मीना के पास मिली संपत्ति उसकी वैध आय से करीब 900 फीसदी ज्यादा पाई गई थी जिसे अर्जित करने का वह जांच एजेंसी को सही जवाब नहीं दे पाया। पढ़िये रिपोर्ट।
भारतीय खाद निगम के भोपाल स्थित संभागीय कार्यालय में पदस्थ बाबू किशोर मीना था जिसके खिलाफ 2021 में सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति को लेकर छापा मारा था।किशोर सहायक ग्रेड एक के रूप में एफसीआई में कार्यरत था। सीबीआई ने छापे के दौरान किशोर मीना के 13 ठिकानों पर छापे मारे थे। छापे में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि उस समय उसके यहां से नकद राशि तीन करोड़ एक लाख 29 हजार 600 रुपए मिली थी और इतनी बड़ी नकद राशि मिलने के बाद उसके यहां कई तरह के दस्तावेज भी मिले थे। तमाम जांच के बाद किशोर मीना की चार करोड़ छह लाख से ज्यादा की संपत्ति पाई गई जो उसके वैध आय से करीब 900 फीसदी ज्यादा आंकी गई।
पांच साल में तीन करोड़ की संपत्ति हासिल करने की जांच
सीबीआई को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जो शिकायत की गई थी, उसमें यह बताया गया था कि दिसंबर 2016 से मई 2021 के बीच किशोर मीना ने दो करोड़ 93 लाख से ज्यादा की संपत्ति कर ली है। इसकी प्राथमिक जांच के लिए किशोर मीना के खिलाफ सीबीआई ने अपराध दर्ज कर लिया था। सीबीआई ने 2021 में मीना के यहां कार्रवाई करते हुए भोपाल, विदिशा, खंडवा, झाबुआ, नरसिंहपुर, जबलपुर, नांदेड़ और जलगांव में स्थित 13 ठिकानों पर छापे मारे थे। ये ठिकाने ठेकेदारों और निजी लोगों से संबंधित थे। यह तथ्य भी तब सामने आया था कि सीबीआई ने मीना एक रिश्वत के मामले से भी जुड़ा था। यह मामला दिल्ली की एक कंपनी से एक लाख रुपए की रिश्वत लेने का था जिसमें भारतीय खाद्य निगम के चार अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में भी किशोर मीना के यहां से बड़ी नकद राशि मिली थी।
आय से अधिक संपत्ति में पांच साल कठोर कारावास
सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश भोपाल ने बुधवार को किशोर मीना को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एफसीआई के भोपाल संभागीय कार्यालय के तत्कालीन सहायक ग्रेड-1 किशोर मीना को सजा के साथ के साथ जुर्माना भी किया गया है।
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