झाबुआ मनरेगा प्रिटिंग घोटालाः पूर्व IAS जगदीश शर्मा और जगमोहन धुर्वे सहित सात को जेल की सजा

मध्य प्रदेश में दो आईएएस अधिकारियों शीलेंद्र सिंह व अमरबहादुर सिंह के बाद अब एक पूर्व आईएएस अधिकारी झाबुआ कलेक्टर रहे जगदीश शर्मा व उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ रहे आईएएस जगमोहन धुर्वे को चार-चार साल की जेल की सजा हुई है। उनके साथ पांच अन्य सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को भी अदालत ने यह सजा सुनाई है। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

मामला झाबुआ का है और 2010 का है तब वहां मनरेगा प्रिटिंग घोटाला हुआ था। उस समय कलेक्टर जगदीश शर्मा थे तो जिला पंचायत के सीईओ जगमोहन धुर्वे हुआ करते थे। इन लोगों के खिलाफ यह आरोप था कि उन्होंने समग्र स्वच्छता अभियान के प्रचार पोस्टर, रजिस्टर आदि सामग्री की छपाई सरकारी प्रेस से कराने के बजाय निजी प्रिटिंग प्रेस से कराई थी। भोपाल के राहुल प्रिटर्स से यह छपाई कराई गई थी जो करीब 33 लाख 54 हजार 616 रुपए में कराई गई थी। निजी प्रिटिंग प्रेस का मालिक मुकेश शर्मा था और जितने में उसके यहां सामग्री छपाई गई, वह सरकारी प्रेस में पांच लाख 83 हजार 891 रुपए में हो सकती थी। इस मामले में लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने जांच कर अदालत में चालान पेश किया था।
अदालत ने सुनाई सजा
विशेष न्यायालय झाबुआ के न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने जिले में हुए बहुचर्चित मनरेगा प्रिटिंग घोटाले में कलेक्टर रहे जगदीश शर्मा आईएएस एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जगमोहन धुर्वे सहित मनरेगा (तकनीकी) के परियोजना अधिकारी एन.एस.तंवर, स्वच्छता मिशन के जिला समन्वयक अमित दुबे, लेखाधिकारी सदाशिव डावर आशीष कदम, शासकीय मुद्रणालय भोपाल के उप नियंत्रक देवदत्त एके खंडूरी और मेसर्स राहुल प्रिंटर्स भोपाल के मालिक मुकेश शर्मा को आरोपी बनाया। इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 13(1), डी, 13(2) आईपीसी धारा 420 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया था।

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