17 साल पुराने मामले में डाॅ. सुनीलम् दोषमुक्त

17 साल पहले किसान आंदोलन में पुलिस पर हमला कर सरकारी वाहन को जलाने के मामले में शुक्रवार को मुलताई जेएमएफसी जयदीप सोनवर्से ने पूर्व विधायक डाॅ. सुनीलम सहित 7 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। प्रकरण में शामिल एक आरोपी को न्यायालय ने फरार घोषित किया है। वहीं एक आरोपी की मौत हो चुकी है। 12 जनवरी, 1998 को किसान आंदोलन में तहसील कार्यालय परिसर में पूर्व विधायक डाॅ. सुनीलम सहित 9 आरोपियों पर तहसील परिसर में विधि विरूद्ध भीड़ एकत्रित करना, पुलिस आरक्षक विश्राम सिंह पर हमला कर बलवा करना, पुलिस वाहन में आग लगाने का आरोप था। पुलिस ने डाॅ. सुनीलम, सुभाष पिता नारायण निवासी बघोड़ा, विजय पिता पन्नालाल पवार, शिवसेना नेता रजनीश गिरे निवासी मुलताई, आनंदराव पिता भाऊराव, दशरथ पिता भोपत निवासी आष्टा, शिवपाल बारपेटे निवासी धारनी, राजू निवासी सांईखेड़ा और सारनी नगर पालिका के पार्षद रामू पवार निवासी पाथाखेड़ा के खिलाफ केस दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश सोनवर्से ने पूर्व विधायक डाॅ. सुनीलम सहित सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। राजू निवासी सांईखेड़ा ने फरार घोषित किया है। आरोपी शिवपाल पिता झनक लाल बारपेटे निवासी धारनी की मौत हो चुकी है।
सरकारी ड्राइवर पर हमले के आरोप से भी दोषमुक्त
एमपीईबी के ड्राईवर के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने और वाहन को नुकसान पहुंचाने के आरोप में डाॅ. सुनीलम, सूजरलाल, रामदास, कल्याणसिंह, घूरणसिंह, गुलाबसिंह और दषरथ के खिलाफ केस दर्ज किया था। प्रकरण में डाॅ. सुनीलम, भरत, रामदास, गुलाबसिंह और सूरजलाल को दोषमुक्त किया है। घूरणसिंह को न्यायालय ने फरार घोषित किया है। कलयाणसिंह की मौत हो चुकी है।

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