नेताओं और अफसरों का हूटर मोह

यातायात नियमों में वाहनों में हॉर्न के अलावा अन्य किसी दूसरे प्रकार की आवाज वाले उपकरण लगाने पर पाबंदी है। इंदौर में मुख्य सचिव बीपी सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इसे स्वीकार करते हुए कहा कि केवल कानून व्यवस्था में तैनात पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के लिए किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है। मगर भोपाल हो या प्रदेश के दूसरे शहर-कस्बे, आज कल नेता और अफसरों को हूटर लगाने का शौक है। कानून व्यवस्था से किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखने वाले अधिकारी भी गाड़ी में बैठने के बाद सड़क हूटर बजाते हुए निकलते हैं जिससे उन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। देखना यह है कि पुलिस द्वारा हूटर को हटाने का जो अभियान चलाया गया है वह केवल दिखावा साबित होता है या प्रभावी ढंग से इस पर कार्रवाई होती है।
505 हूटर निकाले
भोपाल शहर के डीआईजी धर्मेन्द्र चौधरी के निर्देश पर शुक्रवार को विशेष अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर थाना पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस व आरटीओ द्वारा कुल 269 वाहनों के हूटर निकलवाए गए एवं 09 वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत चालानी कार्यवाही कर 24 हजार 500 रुपये का समन शुल्क वसूला गया। अभियान के तहत 23 व 24 अगस्त को कुल 505 वाहनों से हूटर निकलवाए गए एवं 23 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर कुल 62 हजार 200 रुपये समंस शुल्क वसूला गया।

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