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चुनाव अपील में विजयवर्गीय के विरुद्ध नोटिस जारी
उच्चतम न्यायालय ने कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध अंतरसिंह दरबार द्वारा दायर चुनाव अपील में नोटिस जारी किया। सुनवाई में अंतरसिंह दरबार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा सहित अधिवक्ता रघुवीर सिंह दरबार द्वारा पैरवी की गई। इस चुनाव अपील में जारी किया नोटिस चार सप्ताह में तामील कर प्रकरण पुनः सुनवाई के लिए रखा गया है। इस मामले में कैलाश विजयवर्गीय सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महू चुनाव में अवैध शराब के वितरण, वोट के बदले नोट, मेडल और ट्राफी बांटने सहित मेट्रो ट्रेन महू तक लाने तथा मुफ्त प्लाॅट बांटने के आरोप लगाए गए हैं। यदि अंतरसिंह दरबार की याचिका में कैलाश विजयवर्गीय के विरुद्ध लगे आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो कैलाश विजयवर्गीय सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अगले छः साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
महू में इस खबर के बाद अंतरसिंह दरबार के घर काँग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा इस मामले में पूर्व में जारी किया नोटिस रीकाॅल होने का ज़िक्र भी किया और कहा कि दिसंबर में पेश की गई चुनाव अपील की सुनवाई जुलाई में होना चिंताजनक है। इस पर कोर्ट ने कहा हमें आपकी फ़ाईल ठीक से पढ़ने के लिए समय चाहिए था।




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