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भोपाल में 2015 में चलती बस में गैंगरेप के आरोपियों को सजा
राजधानी भोपाल में 16 सितंबर 2015 को महाराणा प्रताप नगर में एक महिला के साथ चलती बस में गैंगरेप की घटना में विशेष अदालत ने आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। एमपी नगर जैसे व्यस्ततम में इलाके में 16 सितंबर 2015 की रात 10 और 11 बजे के बीच एक युवती के साथ तीन लोगों ने चलती बस में गैंगरेप किया था। MP नगर थाने में दर्ज गैंगरेप मामले में आरोपी सलमान उर्फ सल्लू, बंटी उर्फ राजू और दीपक शर्मा उर्फ पंडित को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। एससीएसटी कोर्ट के स्पेशल जज आरके सोनी ने सजा सुनाई।




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