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सम्पत्तिकर और जलकर के अधिभार में मिलेगी छूट
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सम्पत्तिकर और जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण में राज्य सरकार द्वारा सरचार्ज की छूट दी जाएगी। इस आशय के आदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी कर दिए गये हैं।प्रदेश में नेशनल लोक अदालतें 10 फरवरी, 14 अप्रैल, 14 जुलाई, 8 सितंबर तथा 8 दिसम्बर को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित की जाएंगी।राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और 1961 के प्रावधानों के तहत नगरीय निकायों द्वारा वसूल किये जा रहे सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज) और जल उपभोक्ता प्रभार (सरचार्ज) में छूट प्रदान करने के आदेश जारी किए गये हैं। यह छूट उन निकायों पर प्रभावी नहीं होगी जिनमें निर्वाचन की आचार संहिता प्रभावी है।
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