पूर्व बीएमओ डॉक्टर और अकॉउंटेंट को 4 -4 साल की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निहारिका सिंह ने 15 हजार की रिश्वत मामले में बनखेड़ी पूर्व बीएमओ डॉक्टर पीयूष ठाकुर और अककॉउंटेंट स्वपनिल जैन को 4 -4 साल की सजा का फैसला सुनाया।फरियादी संजय पटेल ने 24 मार्च 2015 को दोनो की शिकायत लोकायुक्त में की थी। वाहन के बिलों के भुगतान के एवज में अककॉउंटेंट स्वपनिल जैन के माध्यम से रिश्वत माँगी थी। दोनो को धारा 7 में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा ओर 2-2 हजार का जुर्माना सुनाया। धारा 13(1)डी के तहत दोनो को 4-4 साल की सजा और 3-3 हजार का जुर्माना सुनाया। दोनो सजाए एकसाथ चलेगी।

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