दुष्कर्मियो को फांसी की सजा के प्रावधान से राहत महसूस कर रही बेटियाँ-महिलाएँ

मध्यप्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से दण्ड विधि (म.प्र. संशोधन) विधेयक पारित होने से प्रदेश की महिलाएँ और बेटियाँ राहत महसूस कर रही हैं। महिलाओं और बेटियों ने शासन के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत किया है। सरकार के इस फैसले से बेटियों को संबल मिला है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिये ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्यप्रदेश।

पन्ना जिले के शासकीय महिला महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉ. सरिता खरे कानून में इस बदलाव के प्रयासों का स्वागत करते हुए कहा है कि ऐसे जघन्य अपराधियों के लिए फाँसी की सजा ही उपयुक्त है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूर्णत: निष्पक्ष होना चाहिये ताकि कोई निर्दोष इस सजा से प्रताड़ित नहीं हो। महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्राएँ भारती कुशवाहा, शिल्पा विश्वकर्मा, रोशनी खान, जाशमीन खान एवं प्रियंका कोरी शासन के इस निर्णय को सही बताते हुए अब उन्हें राहत महसूस कर रही हैं।मॉर्डन आफिस मेनेजमेंट का कोर्स कर रहीं श्रीमती प्रियंका सिंह, सुरभि खरैया और ज्योति राठौर के मुताबिक कानून में यह बदलाव बेहद जरूरी हो गया था। सरकार की यह पहल सराहनीय है। शिक्षिकाएँ रोशनी गुप्ता, आशिया निशा, प्रियंका केसरवानी एवं श्रीमती बबीता यादव का तो साफ कहना है कि महिलाओं की गरिमा, आबरू और आत्म-सम्मान को चोट पहुँचाने वाले और दूषित मानसिकता के ऐसे अपराधियों के लिए फाँसी की सजा ही उपयुक्त है ताकि कोई दूसरा ऐसा करने की कल्पना भी न कर सके।

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