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मप्र में भी पत्रकार सुरक्षा अधिनियम तैयारः नरहरि
मध्यप्रदेश में जल्दी ही पत्रकारों के हित में पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लाया जायेगा। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार पत्रकारों की दुर्घटना बीमा हितलाभ राशि भी बढ़ा दी हैं। 25 लाख तक के गृह ऋण पर साढ़े पांच प्रतिशत का ब्याज भी सरकार भरेगी। जनसंपर्क आयुक्त पी. नरहरि ने ग्वालियर में पत्रकारों के एक सेमीनार में दी। उन्होंने बताया कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम तैयार है, इसे जल्दी ही केबिनेट में प्रस्तुत हो सकता है। नरहरि ने बताया कि राज्य सरकार पत्रकारों के हित में कई फैसले लागू कर रही है। पत्रकारों की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाया जा रहा है। वहीं अब इसमें माता पिता को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा 25 लाख तक के पत्रकारों के गृह ऋण को सुगम बनाया जा रहा है, वहीं इस गृह ऋण का साढ़े पांच प्रतिशत का ब्याज भी सरकार ही देगी।
जनसंपर्क आयुक्त पी. नरहरि ने बताया कि पत्रकार कल्याण के मामलों में भी सरकार ने उदारता से काम करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि अधिमान्यता के नियमों में भी उदारता बरती जा रही है। जल्दी ही इसको साप्ताहिक, मासिक और न्यूज पोर्टल के लिये भी खोला जायेगा। नरहरि ने पत्रकारों से विभिन्न मुददों पर सुझाव भी लिये, उन्होंने पत्रकारों द्वारा प्रेस टूर मामले पर कहा कि पत्रकारों के प्रेस टूूर जिले से लेकर संभाग बल्कि अन्य राज्यों में भी कराने के निर्देश दे दिये गये हैं।
नरहरि ने बताया कि हम चाहते है कि पत्रकारों के टूर हो ताकि दूसरे जिले, राज्यों से जाकर उनका विजन बदले और प्रदेश का इतिहास, पर्यटन व विकास की जानकारी अन्य जगह भी फेलें। नरहरि ने पत्रकारों के मानदेय प्रदान करने की उम्र 62 वर्ष से 60 वर्ष करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि यह मानदेय 6 हजार से बढ़ाकर 7 हजार रूपये कर दिया गया है। जनसंपर्क आयुक्त ने इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकारों को सीएम कव्रेज के दौरान दिक्कत आने पर कहा कि अब सीएम की सुरक्षा डी को छोटा किया जा रहा है, ताकि फोटोग्राफ व इलेक्ट्रोनिक मीडिया के कैमरामैन बेहतर कवरेज कर सकें।
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