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भोपाल गैंगरेप मामले में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास

31 अक्टूबर की शाम को भोपाल की हबीबगंज स्टेशन के पास यूपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चार आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उन्हें मृत्यु होने तक जेल में रहने का फैसला दिया है.जिला अदालत सविता दुबे की कोर्ट में गैंग रेप केस मामले की सुनवाई चल रही थी. फैसला सुनाया जाने का समय तय होने से काफी लोग अदालत में मौजूद थे. इस मामले में 15 नवंबर को महिला अपराध शाखा डीआईजी सुधीर लाड ने चालान पेश किया था. 36 दिन की सुनवाई सविता दुबे ने चारों आरोपियों गोलू उर्फ बिहारी, अमर, राजेश उर्फ चेतराम और रमेश उर्फ राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
गौरतलब है कि इस मामले में राजधानी पुलिस की हबीबगंज, महाराणा प्रताप नगर और रेलवे पुलिस थाने के बीच सीमा विवाद को लेकर पुलिस जांच पर सवाल उठे थे. पीड़िता को करीब 12 घंटे तक पुलिस ने कई बार घटनास्थल पर ले जाने के बाद सीमा विवाद के चक्कर में fIR दर्ज नहीं की. वरिष्ठ अधिकारी हस्तक्षेप के बाद fIR दर्ज हुई और इस मामले में सरकार ने अपने बचाव में एक सीएसपी थाना प्रभारियों को हटाकर और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर शक्ति दिखाई थी.
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