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बिना ड्रायविंग लाइसेंस के शालाओं में प्रवेश न दिया जाये
आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने जिले में शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में अध्ययनरत 16 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को दो-पहिया वाहन लाने पर बिना ड्रायविंग लाइसेंस और हेलमेट के प्रवेश न देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
परिवहन विभाग के 16 से 18 वर्ष के अध्ययनरत विद्यार्थियों को दो-पहिया वाहन स्कूटी (60 सी.सी.) चलाने के लिए ड्रायविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूटी वाहन (60 सी.सी.) को छोड़कर अन्य दो-पहिया वाहनों से विद्यार्थी शालाओं में आते हैं, तो उनको ड्रायविंग लाइसेंस के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिया जाये। आयुक्त ने विद्यार्थियों को स्कूलों में होने वाली दैनिक प्रार्थना-सभा में भी यातायात नियमों के संबंध में निरन्तर जागरूक किये जाने के भी निर्देश दिये हैं।



