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बच्ची के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सजंय सिंह जिला उज्जैन द्वारा आरोपी शराफत अली पिता हसमत अली उम्र 32 वर्ष गांधी नगर आगर रोड उज्जैन को धारा 302, 317 में आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रू0 के जुर्माने से दण्डित किया।प-संचालक (प्रशासन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि थाना नीलगंगा के प्रधान आरक्षक रमेशचन्द्र को 13.12.2016 को ईलाका भ्रमण के दौरान छोटा पुल श्रिपा नदी पानी में अज्ञात नवजात शिशु का शव मिला था। जिसकी सूचना थाने पर दी थी। उक्त सूचना पर से पुलिस नंीलगंगा द्वारा मर्ग कायम किया जाकर नवजात शिशु बालिका का पीएम करवाया गया एवं शव को दफनाया गया।
मर्ग जांच के दौरान ही श्रीमती यासमीन पति शराफत अली जो कि आरोपियां की पत्नि हैं, व कुमारी अलिना अली जो कि आरोपिया की पुत्री है जिन्होंने पुलिस को बताया कि 12.12.2016 को आरोपी शराफत अली पिता हसमत अली उसकी पत्नि श्रीमती यासमीन को बोला कि तुझे लडका पैदा क्यों नही हुआ, मैं इस लडकी को नही रखूगां जान से मार दूंगा तथा कुमारी अलिना अली को धोंस दपट कर जान से मारने की धांेस देकर शराफत अली मोटर साइकिल एम.पी. 09 जे.एम. 0156 पर कुमारी अलिना को पीछे बिठाकर नवजात बालिका को घटना स्थल छोटा लाल पुल पर से नदी में फेंककर नवजात शिशु बालिका की हत्या कर दी।




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