-
दुनिया
-
Bhopal की Bank अधिकारी की यूरोप में ऊंची चढ़ाई, माउंट Elbrus पर फहराया तिरंगा
-
भोपाल के दो ज्वेलर्स ने बैंकों को गोल्ड लोन में लगाया 26 करोड़ का चूना, यूको बैंक की चार शाखा को ठगा
-
UNO के आह्वान पर JAYS ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, जल, जंगल और जमीन के प्रति जागरूक हुए आदिवासी
-
बागेश्वर सरकार की ज़िंदगी पर शोध करने पहुची न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय की टीम
-
Rahul Gandhi ने सीजफायर को BJP-RSS की सरेंडर की परंपरा बताया, कहा Modi करते हैं Trump की जी हुजूरी
-
पूर्व बीएमओ डॉक्टर और अकॉउंटेंट को 4 -4 साल की सजा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निहारिका सिंह ने 15 हजार की रिश्वत मामले में बनखेड़ी पूर्व बीएमओ डॉक्टर पीयूष ठाकुर और अककॉउंटेंट स्वपनिल जैन को 4 -4 साल की सजा का फैसला सुनाया।फरियादी संजय पटेल ने 24 मार्च 2015 को दोनो की शिकायत लोकायुक्त में की थी। वाहन के बिलों के भुगतान के एवज में अककॉउंटेंट स्वपनिल जैन के माध्यम से रिश्वत माँगी थी। दोनो को धारा 7 में दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा ओर 2-2 हजार का जुर्माना सुनाया। धारा 13(1)डी के तहत दोनो को 4-4 साल की सजा और 3-3 हजार का जुर्माना सुनाया। दोनो सजाए एकसाथ चलेगी।
Leave a Reply