राज्य शासन ने पद्मावत फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सिनेमाघर और फिल्म देखने पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा देने के आदेश जारी किए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और एसपी को सिनेमाघर औऱ दर्शकों को सुरक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
राज्य शासन ने रविवार को जारी किए आदेश कलेक्टर व एसपी को हाईकोर्ट द्वारा पद्मावत फिल्म का प्रदर्शन करने वाले सभी सिनेमाघरों व उनमें फिल्म देखने पहुंचने वालों को सुरक्षा देने के आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि जिन सिनेमाघर या सिनेप्लेक्स आदि में फिल्म पद्मावत प्रदर्शित की जाए, उसकी 200 मीटर की सीमा के भीतर, वहां कोई व्यक्ति या समूह कोई भी हानिकारण वस्तु, हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं कर पाए। यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
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