दुराचारी को मृत्यु पर्यंत तक कारावास

शहडोल में 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार के आरोपी शेख गुलफाम उर्फ छोटू उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 7 पाली रोड सोहागपुर को जीवन पर्यंत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल मैं शनिवार को यह निर्णय पारित किया है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल ने बताया की न्यायालय द्वारा अबोध बालिका पर इस अपराध के प्रभाव के लिए पीड़िता के पुनर्वास हेतु उसे मध्यप्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के तहत प्रतिकर प्रदान किए जाने बाबत विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। ताकि भविष्य में उसका कल्याण एवं पुनर्वास हो सके। पटेल ने बताया कि यह घटना 25 अक्टूबर 2017 की है जिसके बाद पीड़ित बालिका की मां एवं उसके पिता ने थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। विचारण उपरांत दोषी आरोपी को दोषी पाते हुए उक्त दंड से दंडित किया गया है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विश्वजीत पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।

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