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छह साल की मासूम बालिका से दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को दोहरा मृत्युदंड
ग्वालियर अभियोजन के लिए ऐतिहासिक दिन रहा जिसमें अदालत ने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ बलात्कार व निर्मम हत्या के आरोपी को दोहरे मृत्युदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त मामले में मात्र 12 दिन में अनुसंधान पूर्ण कर चार्जशीट प्रस्तुत कर अभियोजन द्वारा 33 साक्षियों को परीक्षित कराया गया व अथक प्रयासों से 13 दिन में विचारण कार्यवाही पूर्ण करायी गयी।जानकारी के मुताबिक 20 जून 2018 को 6 साल की मासूम बालिका के साथ बलात्कार के बाद आरोपी जितेन्द्र ने उसकी हत्या कर दी थी। मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती अर्चना सिंह ने सुनवाई की और अभियोजन मामले को सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई। इसमें धारा – 302 और 376 (अ) श(ब) में अलग-अलग मृत्युदण्ड की सजा के साथ धारा – 363 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-जुर्माना, धारा -363 (बी) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/-जुर्माना, धारा -201 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000/- जुर्माना के साथ धारा 5/6 पोक्सो अधिनियम में भी आरोपी को दोषी पाया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता अध्यादेश, 2018 के प्रावधानों के पश्चात् मध्यप्रदेश में अभियोजन द्वारा आरोपी को दोहरे मृत्युदण्ड दिलाने का संभवतः यह प्रथम मामला है। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी, ग्वालियर अब्दुल नसीम के मार्गदर्शन में एडिशनल डीपीओ अनिल मिश्रा ने प्रभावपूर्ण अभियोजन संचालन किया गया।
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