-
दुनिया
-
UNO के आह्वान पर JAYS ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस, जल, जंगल और जमीन के प्रति जागरूक हुए आदिवासी
-
बागेश्वर सरकार की ज़िंदगी पर शोध करने पहुची न्यूजीलैंड के विश्वविद्यालय की टीम
-
Rahul Gandhi ने सीजफायर को BJP-RSS की सरेंडर की परंपरा बताया, कहा Modi करते हैं Trump की जी हुजूरी
-
ऑपरेशन सिंदूर ने बताया आतंकवादियों का छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, गोली चलाई जाएगी तो गोले चलाकर देंगे जवाब
-
मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर कामलीला, नेताजी की महिला शिक्षक मित्र संग आशिकी का वीडियो वायरल
-
आप का आरोप दिल्ली के अलग व दूसरे राज्यों के लिए अलग कानून

आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में दिल्ली के अलग कार्रवाई की जाती है और पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड के अलग कार्रवाई की जाती है। उन्होंने बताया कि मप्र में भी 116 विधायकों के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को की थी लेकिन डेढ़ साल बाद शिकायत को राज्यपाल ने 27 जनवरी को खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में आप के 20 विधायकों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अयोग्य घोषित कर दिया गया जबकि वे एक रूपया का लाभ नहीं ले रहे थे। मप्र में 116 विधायकों ने जनभागीदारी समितियों में यात्रा भत्ता लिया था। इसलिए राज्यपाल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और सड़क पर आंदोलन भी करेंगे।
Leave a Reply