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किशोरी बेटी से दुष्कर्म के आऱोपी को अंतिम सांस तक कारावास, सात महीने में फैसला

छतरपुर जिले के एक युवक को अपर सत्र न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा ने बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में गुरुवार को सजा सुनाई है। युवक को अदालत ने अंतिम सांस लेने तक की जेल का आदेश दिया है।
बताया जाता है कि जुझार नगर थाना क्षेत्र का एक युवक दिल्ली में मजदूरी करता था और उसने अपनी बेटी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। लगातार जान से मारने की धमकी देता रहा। बाद में वह बेटी को दिल्ली में अपने बहन के घर छोड़ आया और धमकाया कि वह किसी से भी गलत काम के बारे में नहीं बताएगी। युवक की पत्नी गांव में रहती थी।
बुआ को भतीजी ने घटना बताई
पीड़िता ने घटना की जानकारी बुआ को बताई तो उसने फोन पर इस मामले को नाबालिग की मां को बताया। इसके बाद बुआ ने भतीजी के साथ हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत की औऱ शून्य पर एफआईआऱ कर छतरपुर जिला पुलिस को मामला भेज दिया। अपर सत्र न्यायाधीश के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारिका गिरी शर्मा की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को अंतिम सांस जेल की सजा सुनाई और अर्थदंड दिया।
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