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PM आवास मोनो उपयोग कर सकते हैं, फोटो नहीं: हाईकोर्ट
ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ में केन्द्र शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों के द्वार व रसोई घर के प्लेटफार्म पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटोयुक्त टाइल्स लगाने को लेकर अपना जवाब पेश कर दिया। केन्द्र ने कहा कि टाइल्सों पर प्रधानमंत्री आवास का मोनो उपयोग कर सकते हैं पर किसी की फोटो नहीं लगाई जा सकती। अब कोर्ट ने राज्य को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है।टाइल्स पर फोटो के मामले में संजय पुरोहित ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि जनता के पैसे से प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन फोटो लगाकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री अपना प्रचार कर रहे हैं। फोटोयुक्त टाइल्स लगाने पर रोक लगाई जाए।




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