OBC को सरकारी नौकरी में 27 % आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर मप्र हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में इस केस की सुनवाई होगी। दिल्ली से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जबलपुर ना आ पाने के कारण इस केस की सुनवाई 25 जुलाई तय की गई है।
MP सरकार की तरफ़ से पेस हुए उप महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि, इस केस में पैरवी कर रहे सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता अन्य केस में इंगेज होने के कारण आज मौजूद नहीं हो पाए है। जिसके बाद कोर्ट केस की सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की गई है।
62 याचिकाओं पर होना है सुनवाई
ओबीसी आरक्षण को लेकर कुल 62 याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है। जिसमे ओबीसी के 27% आरक्षण की संवैधानिकता को चुनोती देने वाली 32 याचिकाएं है। वहीं ओबीसी को 27% आरक्षण के समर्थन में 30 याचिका लगाई गई है।
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