मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण को लेकर ओबीसी नेता लोकेंद्र गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर याचिकाएं लगाई हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है।
ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने एवं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटिशने दाखिल की गई है। उक्त याचिकाओं में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन समस्त 66 प्रकरणों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन पूर्व से 4 प्रकरणों के साथ किए जाने की राहत चाही गई है। उक्त ट्रांसफर याचिकाओं की सुनवाई 28 अप्रैल 2023 को नियत की गई है।
उक्त तथ्य की जानकारी ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने दी है जिनकी ओर से अधिवक्ता उदय कुमार ने कोर्ट को अवगत कराया कि न्यायालय के 20 मार्च 2023 के आदेश के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी नेता लोकेन्द्र गुर्जर ने एसएलपी दाखिल की है। इसमें तटस्थ बेंच के गठन किए जाने की राहत चाही गई है। बेंच के गठन से संबंधित दाखिल आवेदन को हाईकोर्ट द्वारा 20 मार्च 2023 को यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि उक्त आवेदन में प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश तथा बैंच के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। इसलिए न्यून्ट्रल बेंच का गठन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।24 अप्रैल 2023 को उक्त समस्त तथ्यों से कोर्ट को अवगत कराया गया। हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के उक्त याचिकाओं में पारित निर्णय की प्रतीक्षा हेतु उक्त समस्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 4 मई 2023 को नियत कर दी गई है।
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