MP में दो साल की सजा होने के बाद इन विधायकों के साथ ऐसे हुआ व्यवहार, पांच की विधायकी पर लटकी तलवार

मध्य प्रदेश में विधानसभा के दो सदस्यों प्रहलाद लोधी व अजब सिंह कुशवाह को अदालत से मिली दो साल की सजा के बाद आज भी उनकी विधायकी बरकरार है। वहीं, संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा व राहुल लोधी पर चुनाव आचार संहिता व जानकारी छिपाने के मामलों में तलवार लटकी है। फर्जी जाति प्रमाण के अदालत के फैसले के बाद जजपाल सिंह जज्जी भी ऊपरी अदालत के स्टे आदेश पर विधानसभा के अभी सदस्य हैं। जानिये इनके मामलों में एक्शन।

मध्य प्रदेश विधानसभा के चार विधायकों संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे राहुल लोधी, प्रहलाद लोधी व अजब सिंह कुशवाह की विधायकी पर तलवार लटकी है। हालांकि मिश्रा और राहुल लोधी के मामले अलग तरीके हैं। अशोक नगर से विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र फर्जी करार दिए जाने के बाद अदालत ने उनकी विधायकी शून्य कर दी थी जिसे हाईकोर्ट ने स्टे देकर राहत दे रखी है। नरोत्तम मिश्रा का मामला 2008 का है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती ने पेड न्यूज का मामला लगाया था। इसमें चुनाव आयोग ने उन्हें तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया था जिसमें हाईकोर्ट से होता हुआ यह प्रकरण अभी सुप्रीम कोर्ट में अंतिम चरण में है। 12 अप्रैल को इसकी सुनवाई है।

वहीं, उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी चंदारानी गौर द्वारा निर्वाचन नामांकन पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था और इसमें अदालत ने उन्हें विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला सुनाया था। अभी उनका मामला ऊपरी अदालत में अपील के कारण लंबित है।

https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1202850410370781184

प्रहलाद की सदस्यता समाप्त होने पर भाजपा ने घटिया हरकत कहा था
प्रहलाद अपराधिक प्रकरण में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने तत्काल उनकी सदस्यता निरस्त कर दी थी। मगर उस समय भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कमलनाथ सरकार की घटिया हरकत बताई थी। विधानसभा अध्यक्ष के लिए कहा था कि उनकी कार्रवाई निष्पक्ष नहीं पक्ष है। उनके एक्शन को असंवैधानिक करार दिया था।

अजब सिंह को हाईकोर्ट से स्टे
वहीं, कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाह पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप में दिसंबर 2022 को दो साल की सजा हुई थी। मगर विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में तत्काल विधायकी खत्म करने का फैसला नहीं लिया और कुशवाह ऊपरी अदालत से स्टे ले आए। इससे आज भी उनकी विधायकी सलामत है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khabar News | MP Breaking News | MP Khel Samachar | Latest News in Hindi Bhopal | Bhopal News In Hindi | Bhopal News Headlines | Bhopal Breaking News | Bhopal Khel Samachar | MP News Today