राज्य शासन द्वारा आम जनता को राहत तथा रियल स्टेट कारोबार को गति देने के लिये 30 जून, 2020 तक गाइड-लाइन वर्ष 2019-20 को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में 17 मई को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इससे समग्र रूप से जमीनों/भवनों के क्रय पर लगने वाली स्टाम्प और पंजीयन शुल्क में 5 प्रतिशत की कमी आयेगी।
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