आबकारी आयुक्त ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के विभागीय संचालन की स्थिति में विक्रयकर्ता एवं चौकीदार के रूप में केवल पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाये। आबकारी विभाग, नगर सैनिक एवं आउटसोर्स एजेंसी से प्राप्त पुरुष कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया जाये।
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