कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर ने स्थगन आदेश दे दिया है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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