विद्युत वितरण कंपनियों ने नागरिकों से अपील की है कि विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा-सी असावधानी या छेड़खानी से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी लाइनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है, यदि आंधी-तूफान या अन्य किसी कारण से टूट जाती हैं या जमीन पर गिर जाती हैं तो उन्हें छूकर खतरा मोल न लें।
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