वन विभाग ने सीधी वन मंडल के अंतर्गत वन-राजस्व सीमा विवाद में चुरहट न्यायालय में कमजोर पैरवी करने के मामले में एसडीओ विद्याभूषण मिश्रा को निलंबित कर दिया जबकि इस विवाद में राज्य शासन ने सीधी डीएफओ क्षितिज कुमार को ओआईसी बनाया था। चूंकि प्रकरण के शुरुआत में डीएफओ की कमजोर पैरवी के चलते चुरहट की निचली अदालत के फैसले को जिला न्यायाधीश ने खारिज कर दिया और निचली अदालत को पुन: सुनवाई करने के निर्देश दिए। इसके बाद जब जिला न्यायाधीश के निर्देश पर अपील हाईकोर्ट जबलपुर में करने की बारी आई तब डीएफओ कुमार ने स्वयं को कार्रवाई से बचाने के लिए एसडीओ विद्याभूषण मिश्रा को ओआईसी बना दिया। एसडीओ विद्या भूषण ने एक पंचनामा डीएफओ को प्रस्तुत किया जिससे यह साबित हो रहा था कि डीएफओ की कार्रवाई दुर्भावनावश की गई है और बस यही पंचनामा उनके निलंबन का कारण बना।
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