जीएसटी कौंसिल ने समीक्षा कर बदलीं दरें, पुरानी वाहनों को बेचने पर बढ़ा टैक्स

परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के खिलाफ लोकायुक्त के छापे के बाद सोना-चांदी-करो़ड़ों नकदी उगल रहे उसके ठिकानों की वजह से सवालों के घेरे में फंसे पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पत्रकार पर नाराज हो गए। मंत्री ने सवाल करने वाले पत्रकार के बारे में पलटते हुए पूछा और कुछ इस अंदाज में जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। देखिये और पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।

जीएसटी कौंसिल ने राजस्थान की बैठक में ईवी वाहनों सहित अन्य सभी प्रकार की पुरानी गाड़ियों को बेचने पर जीएसटी को पुनरीक्षित करते हुए 12 प्रतिशत की जगह 18 फीसदी कर दिया गया है। अभी तक छोटी गाड़ियों को दोबारा बेचने पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था। महंगे होटलों के रेस्टोरेंट में खाने पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता रहेगा। 7500 रुपए से ज्यादा रूम प्रति रात वाले होटलों को राहत देने का प्रस्ताव था जो 18 प्रतिशत जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया जाना था। रिटेल इंडस्ट्री और कंपनियों को राहत दी गई है। वाउचर्स और गिफ्ट्सकार्ड्स पर जीएसटी नहीं लगेगा । वाउचर्स और गिफ्ट्सकार्ड्स पर GST को लेकर क्लैरिफिकेशन जारी होगा तो वाउचर और गिफ्ट्सकार्ड जारी करने वाली एजेंसी/बैंक्स को सर्विस चार्ज पर 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। नए जीएसटी दर घोषित की गईं जिसमें सेकंड ईवी वाहन बिक्री पर 18 प्रतिशत, छोटी पेट्रोल डीजल कारें 12 फीसदी से बढ़ा कर 18 प्रतिशत, कश्मीरी शॉल पर अब 28 प्रतिशत, कपड़ा (कीमत ₹ 1500 तक) 5 फीसदी, कपड़ा (1500 से 10,000) 18 प्रतिशत, कपड़ा (कीमत ₹ 10,000 से अधिक) 28 फीसदी, पानी बोतल 5 फीसदी, साइकिल (कीमत 10,000 से कम) 5 प्रतिशत और घड़ी (कीमत 25,000 से अधिक) 18 से बढ़ा कर 28 फीसदी कर दिया गया है।

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