मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर (ईडी) के नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। तीन जजों की बैंच ने डॉ. गोविंद सिंह के मामले में चार सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है। गोविंद सिंह की याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के प्रावधानों को संवैधानिक पीठ को भेजे का आग्रह भी किया गया है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह को 13 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने समन जारी किया था। इसके बाद गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक्ट के तहत ईडी के समन को लेकर याचिका लगाई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला व जस्टिस अरविंद कुमार की बैंच ने आज सुनवाई की। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की थी। याचिका में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 व 63 को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा होना चाहिए। इस मामले को बड़ी संवैधानिक पीठ को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि इसके प्रावधानों से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
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