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कन्हैया कुमार और अन्य विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासन की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। न्यायालय ने कहा कि विद्यार्थियों की अपील पर निर्णय होने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन यह आदेश उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य पर लागू नहीं होगा।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने विश्वविद्यालय छात्रसंघ के भूख हड़ताल वापस लेने और आगे आंदोलन में भाग नहीं लेने के आश्वासन के तुरंत बाद यह आदेश दिया । विश्वविद्यालय ने उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट पर 21 विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करने के आदेश ए गए थे। यह समिति विश्वविद्यालय परिसर में 9 फरवरी को हुई विवादास्पद घटना की जांच के लिए गठित की गई थी।




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