मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, तन्खा ने कहा लोकसभा सदस्यता भी बहाल होगी

कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता टिप्पणी पर सूरत की निचली अदालत के फैसले और गुजरात हाईकोर्ट के उसे बरकरार रखने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस में जश्न का माहौल दिखाई दिया। पढ़िये रिपोर्ट।

राहुल गांधी ने गुजरात की अदालत से मिली सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी और आज उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं तो मामले में शिकायतकर्ता की ओर से महेश जेठमलानी ने तर्क दिए। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीेस नरसिम्हा व प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टिप्पणी की कि यह बात किसी एक व्यक्ति की नहीं, एक सांसद की है। ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा दी है तो उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी।

विवेक तन्खा ने कहा सोमवार से राहुल गांधी लोकसभा में जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्या बहाल हो जाएगी। वे कल से या सोमवार से लोकसभा में जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी एकता के और मजबूत होने का दावा किया है।

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