मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर के रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल के खिलाफ राज्य मानव अधिकार आयोग ने जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 2021 के एक मामले में अब तक जवाब नहीं देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह कार्रवाई की गई है। पढ़िये रिपोर्ट।
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा वर्ष 2021 के एक मामले में अब तक जवाब न देने के कारण एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी (मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय) जबलपुर के रजिस्ट्रार डॉ. पुष्पराज सिंह बघेल को 18 जुलाई को आवश्यक रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश किए हैं। आयोग ने कहा कि वे स्वयं उपस्थित होकर इस मामले में जो भी कार्रवाई की गई है, उसका प्रतिवेदन पेश करें। बघेल को नोटिस व जमानती गिरफ्तारी वारंट आयोग द्वारा डॉ. बघेल को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का नामजद जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। नोटिस एवं वारंट की तामीली जबलपुर एसपी के माध्यम से कराए जाने के आदेश किए गए हैं। बीडीएस की परीक्षा का मामला, छह स्मरण पत्र का जवाब नहीं मिला उल्लेखनीय है कि आयोग के सामने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी (मध्यप्रदेश आर्युविज्ञान विश्वविद्यालय), जबलपुर से सम्बद्ध बीडीएस महाविद्यालय, जिला इंदौर का एक मामला आया था जिसमें छात्र-छात्राओं द्वारा उनके कोर्स पूर्ण कर लिए जाने के बाद भी वार्षिक परीक्षायें नहीं कराने और जिन कक्षाओं की परीक्षायें आयोजित की जा चुकी हैं, उन परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं करने की समस्या प्रस्तुत की गई थी। साथ ही छात्र-छात्राओं ने कक्षायें अपग्रेड नहीं करने के संबंध में एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर की आयोग में सामूहिक शिकायत की थी। शिकायत मिलते ही आयोग ने एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जबलपुर के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा था। रजिस्ट्रार को छह पत्र एवं एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था, फिर भी उनकी ओर से जवाब नहीं मिला।
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उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि एमपी एग्रो राज्य शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के लिये कार्य करने वाली महत्वपूर्ण एजेन्सी है। उद्यानिकी विभाग द्वारा - 29/12/2025
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