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दो हजार के नोट बंद, 30 सितंबर 2023 तक बाजार में वैध रहेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपए के नोट को बंद किया जा रहा है। बाजार में इनकी वैधता अगले 30 सितंबर तक ही मान्य होगी। जिन लोगों के पास यह नोट है उसको वे बैंक की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में वापस कर सकते हैं लेकिन सितंबर 2023 के बाद दो हजार के नोट अवैध हो जाएंगे और बाजार में उन्हें नहीं चलाया नहीं जा सकेगा। आईए बताते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का क्या है आदेश। पढ़िये वरिष्ठ पत्रकार रवींद्र कैलासिया की रिपोर्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया था और इसके बदले 2000 रुपए के नए नोटों को बाजार में लाया गया था। इसके बाद से 2000 रुपए के नोट बाजार में प्रचलन में आ गए थे लेकिन मार्च 2017 में बड़े पैमाने पर यह नोट छापे गए थे। 2018-19 में इनकी छपाई को रोक दिया गया था। चार-पांच साल से 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दिए जाने से क्लियर नोट पॉलिसी के तहत इस नोट के डिनॉमिनेशन को आरबीआई द्वारा वापस ले लिया गया है और इसे 30 सितंबर 2023 तक ही वैध करेंसी मान्य किया जाएगा।

क्या क्लियर नोट पॉलिसी ?
भारतीय रिजर्व बैंक की अच्छी करेंसी की उपलब्धता करने की नीति को क्लियर नोट पॉलिसी कहा जाता है।
2000 रुपए के नोट की वैधता कब तक ?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए की वैधता अभी समाप्त नहीं की गई है।
2000 रुपए के नोट से ट्रांजेक्शन वैध कब तक होंगे ?
आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को 30 सितंबर 2023 तक वैध रखा गया है और इस अवधि के पहले तक के ट्रांजेक्शन में 2000 रुपए के नोट का चलन वैध होगा। मगर आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा करने या एक्सचेंज करने को प्रोत्साहित करने के लिए 30 सितंबर 2023 की अवधि तय की गई है। बैंक की शाखाओं और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में इन्हें बदला जा सकता है।
2000 रुपए के नोट जमा या बदलने की सीमा क्या है ?
आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को जमा करने या बदलने के लिए एक बार में एक व्यक्ति के लिए 20000 रुपए की सीमा तय की गई है। नोट बदलने या जमा करने की सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी।

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