पेन को आधार से लिंक कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने एकबार फिर मौका दिया है। 30 जून तक पेन को आधार से लिंक नहीं कराने पर कई तरह के नुकसान के लिए आपको तैयार रहने होगा। जानिये क्या होगा पेन के आधार नंबर से लिंक कराने पर।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने पेन को आधार से लिंक कराने के लिए आज एक आदेश जारी किया है। इसमें पेन को 30 जून 2023 तक आधार से लिंक कराने का अंतिम मौका दिया है। 30 जून तक पेन को आधार से लिंक कराने में असफल रहने वालों को आयकर का रिफंड नहीं मिलेगा। साथ ही रिफंड पर ब्याज भी देय नहीं होगा। अधिनियम के प्रावधानों के तहत टीडीएस और टीसीएस पर उच्च ब्याज भी लगेगा। उल्लेखनीय है कि अभी तक 51 करोड़ से ज्यादा पेन अभी तक आधार से लिंक हो चुके हैं। पेन को आधार से लिंक करने के लिए इस लिंक पर जा सकते हैं।
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