मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में घूसखोर एक सहायक आयकर आयुक्त, एक आयकर अधिकारी और चार्टर्ड एकाउंटेंट को सीबीआई की अदालत ने सजा सुनाई है। इन लोगों ने एक आयकरदाता से नौ लाख रूपए की रिश्वत मांगी थी।
इंदौर के सहायक आयकर आयुक्त पंकज गुप्ता, आयकर अधिकारी अजय वीरेन ने एक चार्टर्ड एकाउंटेंट श्यामसुंद्र मुंद्रा के साथ मिलकर एक आयकरदाता के केस में रिश्वत मांगी थी। इन लोगों ने आयकरदाता से केस में उसके पक्ष में कार्रवाई करने के बदले नौ लाख रुपए की डिमांड की थी। आयकरदाता ने आयकर अधिकारियों व चार्टर्ड एकाउंटेंट के खिलाफ सीबीआई में शिकायत की थी जिसने आयकर अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा था।
तीन साल सजा व जुर्माना
इंदौर की सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बाद 33 गवाहों के बयान कराए गए। अदालत ने तमाम गवाहों को सुनने के बाद केस में अभियुक्तों को दोषी कार्रवाई दिया। सहायक आयकर आयुक्त, आयकर अधिकारी व चार्टर्ड एकाउंटेंट को तीन साल के कठोर कारावास तथा 80 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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